राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में भी सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दे दिया गया है। इस मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12आरोपियों को बरी कर दिया है।
सोमवार को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने लालू यादव को पेश होने के लिए कहा था। लालू के जेल से कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया।
कोर्ट ने इस मामले में अभी उनकी सजा का ऐलान नहीं किया है। दुमका केस मामले में सीबीआई के वकील ने बताया कि 12 लोगों को रिहा किया गया है, साथ ही लालू समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है।कोर्ट से इस मामले में अभी सजा का ऐलान नहीं किया। वकील के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि 21, 22 और 23 मार्च को सजा पर बहस होगी जिसमें हर दिन 6-6 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
क्या है चौथा मामला ?
दुमका कोषागार केस चारा घोटाले का ये चौथा मामला है। जिसमें 3 करोड़ 13 लाख रुपये का गबन किया गया। यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है। जिसमें राशि की निकासी 1995 से 1996 के बीच हुई थी। सीबीआई ने 1996 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। गौरतलब है कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद के खिलाफ पांच मुकदमे सीबीआई ने दर्ज किए हैं।
लालू पहले से जेल में हैं बंद– चारा घोटाला मामले लालू प्रसाद यादव को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी पाते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाते हुए 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था।
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